उत्तराधिकारी या वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | UP varasat praman patra online

|| उत्तराधिकारी या वरासत हेतु आवेदन कैसे करें? | UP varasat praman patra online | वरासत प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म | Uttar Pradesh varasat praman patra online in Hind | वरासत प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करें? ||

UP varasat praman patra online :- जिन लोगों के द्वारा अपनी मृत्यु से पहले वसीयत लिखी गयी है और उसमें यह बताया गया है कि उसके द्वारा अर्जित कुल संपत्ति में से किसे कितना प्रतिशत मिलेगा तो फिर तो आपको कुछ करने की ही आवश्यकता नहीं है। किन्तु बहुत बार यह देखने में आता है कि व्यक्ति की असामयिक ही मृत्यु हो जाती है या फिर उसने अपने उत्तराधिकारी बताये ही नहीं होते हैं। इस स्थिति में उस व्यक्ति के पुत्र या पुत्री किस तरह से अपने पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकारी का दावा करेंगे या उन्हें अपने पिता की विरासत पर अधिकार कैसे प्राप्त होगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न (UP varasat praman patra online in Hindi) है।

आज के इस लेख में हम इसी विषय पर ही विस्तार से बात करने वाले हैं। ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और उत्तराधिकारी या वरासत हेतु आवेदन करने को इच्छुक हैं तो आज हम आपको बताएँगे कि इसकी क्या वैधानिक प्रक्रिया (How to apply online virasat praman patra in Hindi) है। दरअसल इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रक्रिया बनायी हुई है और आप उस प्रक्रिया का पालन कर अपने पिता की संपत्ति पर वरासत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि उस संपत्ति का उत्तराधिकारी आपको घोषित कर दिया जाएगा, आइये जाने।

उत्तराधिकारी या वरासत हेतु आवेदन कैसे करें? (UP varasat praman patra online)

उत्तर प्रदेश एक बहुत ही विशाल जनसँख्या वाला राज्य है। अब वहां इतनी ज्यादा जनसँख्या है तो प्रतिदिन मृत्यु भी उसी के अनुसार ही होती होगी। बहुत से लोग या यूँ कहें कि अधिकांश लोग अपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद उनके पुत्र या पुत्री को ही तो उनकी संपत्ति मिलेगी किन्तु कानूनन रूप से यह करवाना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या पुत्री को अपने नाम वह संपत्ति करवाने के लिए वरासत प्रमाण पत्र लेना पड़ता (Uttar Pradesh varasat praman patra online in Hindi) है।

UP varasat praman patra online

आपके पिता की संपत्ति चाहे एक लाख हो या एक करोड़, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से वरासत प्रमाण पत्र लेना होगा जो उस संपत्ति पर आपको उत्तराधिकारी घोषित करेगा। ऐसे में इसके क्या कुछ नियम हैं या क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में पता लगाना आवश्यक हो जाता है। आज के इस लेख में हम आपको यही बताएँगे कि किस तरह से आप उत्तराधिकारी हेतु आवेदन कर सकते हैं या वरासत प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके क्या कुछ नियम (UP uttaradhikar online apply 2024 in Hindi) हैं।

वरासत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन (How to apply for varasat online in Hindi)

आज के समय सब काम ऑनलाइन हो गया है और इसके लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वह काम चाहे अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी हेतु आवेदन करने को लेकर हो या फिर अपना वरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट बनायी हुई है और साथ ही सभी तरह के दिशा निर्देश भी जारी किये हुए (Online virasat praman patra kaise banaye) हैं।

हालाँकि यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती है तो आप वरासत प्रमाण पत्र के फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर उसे हाथ से भरकर भी लेखपाल को जमा करवा सकते हैं जिसके बारे में हम आपको नीचे बतायेंगे। यहाँ हम पहले वरासत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइये जाने किस तरह से इसे आप घर बैठे ही कुछ ही मिनट में बनवा सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले तो आपको वरासत प्रमाण पत्र बनाने वाली वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक https://vaad.up.nic.in/index2.html है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ पर लोगों के द्वारा उत्तराधिकारी हेतु आवेदन किया जाता है।
  • यहाँ पर आपको नीले अक्षरों में “ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” लिखा हुआ मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
UP varasat praman patra online
  • इस पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर पहले तो आपको मोबाइल नंबर भरने को कहा जाएगा।
  • फिर मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल पर OTP अर्थात एक कोड भेजा जाएगा, जिसे आपको सामने दिख रही स्क्रीन में भरना होगा।
  • जब आप इस कोड को भर दें तो ठीक उसके नीचे आपको कैप्चा लिखा हुआ दिखेगा जिसे उसके सामने वाले बॉक्स में भर देना है।
UP varasat praman patra online 1
  • यह सब करने के बाद आपको नीचे लिखे हुए लॉग इन करें वाले बटन पर क्लिक करना है और फिर आप वरासत प्रमाण पत्र में लॉग इन हो जाएंगे।
  • लॉग इन होने के बाद आपको सिलसिलेवार चार भागों में एक लम्बे चौड़े फॉर्म को भरना होगा जिसमें आपसे और आपके पिता से संबंधित हरेक तरह की जानकारी को विस्तृत रूप में माँगा जाएगा।
  • अब यह क्या कुछ जानकारी होगी, वह तो हम आपको नीचे बतायेंगे लेकिन आप इसे ध्यान पूर्वक भर दें और इसमें किसी तरह की त्रुटी ना रहने पाए, इसके लिए अंत में फॉर्म को अच्छे से जांच लें।
  • जैसे ही आप इस चार भाग वाले फॉर्म को पूरा भर देते हैं और उसकी जांच करने के बाद इसे सबमिट कर देते हैं तो उसी समय ही आवेदन क्रमांक अपने आप ही generate हो जाएगा जो आपको आपके अधिकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
  • इसी के साथ ही आपका यह वरासत प्रमाण पत्र का फॉर्म वहां के संबंधित लेखपाल व निरिक्षण अधिकारी को भी पहुंचा दिया जाएगा।

इस तरह से आप वरासत प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं और जब उसका अनुक्रमांक आ जाएगा तो उसे आप इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी हम आपको नीचे दे देंगे।

वरासत प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म (Varasat praman patra online form in Hindi)

अब ऊपर हमने आपको बताया कि जब आप उत्तराधिकारी के लिए आवेदन फॉर्म भर रहे होंगे या फिर वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे तो मोबाइल नंबर को सत्यापित किये जाने के पश्चात उस पर आपको चार भागों वाला लम्बा चौड़ा फॉर्म भरना होगा। तो इस फॉर्म के चार भागों में आपसे क्या कुछ जानकारी सबमिट करने को कहा जाएगा, आइये उसके बारे में भी जान लेते हैं।

  • भाग एक: वरासत प्रमाण पत्र के भाग एक अर्थात खंड अ में आपसे आपका व्यक्तिगत विवरण जैसे कि आपका नाम, पिता या पति का नाम, आपके आधार कार्ड का नंबर, आपका स्थायी पता इत्यादि भरने को कहा जाएगा।
  • भाग दो: वरासत प्रमाण पत्र के इस खंड में आवेदक के द्वारा अपने मृतक रिश्तेदार या विवाहिता की जानकारी या पुनः विवाह हुआ है तो उसकी जानकारी दी जाएगी। अर्थात उस खातेदार की मृत्यु, विवाह या पुनः विवाह के पश्चात उत्तराधिकारी का दावा किया जा रहा है तो उसकी जानकारी निहित होगी। इसी के साथ ही उस व्यक्ति का पूरा पता भी यहीं पर भरा जाएगा।
  • भाग तीन: खंड ब या भाग दो में तो आवेदक के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गयी थी जिसकी सम्पति पर वह उत्तराधिकारी का दावा कर रहा है तो वहीं भाग तीन अर्थात खंड स में आवेदक के द्वारा उस व्यक्ति की उस भूमि या संपत्ति या जमीन के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसके लिए वह अपने नाम से वरासत प्रमाण पत्र बनवाने जा रहा है। इसमें वह जमीन कहाँ स्थित है, तहसील, उपखंड, जनपद इत्यादि के बारे में समूची जानकारी होगी।
  • भाग चार: अब यह जरुरी नहीं है कि किसी का एक ही पुत्र या पुत्री हो, ऐसे में उसके सभी पुत्र व पुत्री अपने पिता की संपत्ति या भूमि पर समान अधिकार रखते हैं। तो वरासत प्रमाण पत्र के अंतिम खंड द में आपके द्वारा उन सभी व्यक्तियों के नाम अंकित किये जाएंगे जो उस वरासत प्रमाण पत्र के लिए उत्तराधिकरी हैं। आपको इस खंड में उन हरेक व्यक्ति के नाम, पता, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अंकित करनी होगी।

इस तरह से वरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको जो फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, उसमें आपको ऊपर बताई गयी हरेक जानकारी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी होगी ताकि किसी तरह की त्रुटी ना रहने पाए। जब आप चारों खंड को भर लेंगे तो अंतिम रूप में इसे सबमिट करने से पहले आपको दिखाया जाएगा ताकि आप इसमें एडिट कर सकें। जब आप पक्का कर लें कि सभी तरह की जानकारी सही है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं।

वरासत प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करें? (Varasat praman patra form download in Hindi)

अब यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती है और आप इसे ऑफलाइन माध्यम से अर्थात हाथ से भरकर सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गयी है। इसके लिए आपको ऊपर दी गयी वेबसाइट पर ही पुनः जाना होगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको दूसरे नंबर पर एक विकल्प मिलेगा जिस पर “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन पत्र का पी० डी० एफ डाउनलोड करें” लिखा होगा।

आपको इसी पर ही क्लिक करना है और उसके बाद वरासत प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म आपके सामने होगा। आप चाहें तो सीधा इस https://vaad.up.nic.in/pdf/appl_pdf.pdf लिंक पर क्लिक कर भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही यह फॉर्म खुल जाएगा और फिर ऊपरी दाएं कोने में डाउनलोड करने का विकल्प होगा जिस पर क्लिक करते ही यह आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा।

डाउनलोड होने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसके बाद इसे हाथ से भर दें। अब अप इस फ्रॉम को भर कर अपने पास के किसी भी जन सुविधा केंद्र में जमा करवा दें। उनके द्वारा इस फॉर्म को लेकर उसकी ऑनलाइन एंट्री कर दी जाएगी और साथ ही आपको अनुक्रमांक नंबर दे दिया जाएगा। इसके लिए वह आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा कर दे देगा और आपका काम हो जाएगा।

यदि जमीन अलग अलग गाँव में है तो क्या करें?

अब बहुत से लोगों की यह भी दुविधा होती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु या विवाह के पश्चात वे उसकी संपत्ति का अपने नाम पर वरासत प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, वह एक से अधिक गावों में स्थित है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि उस व्यक्ति के नाम पर तीन जमीन है और वह एक ही जगह या गाँव में ना होकर, अलग अलग गाँव या जनपद में स्थित है तो उसके लिए क्या एक ही वरासत प्रमाण पत्र बनेगा या फिर तीन बनेंगे।

तो यहाँ हम आपको एक बता पहले ही स्पष्ट कर दें कि यदि जमीन एक ही गाँव में तीन अलग अलग जगह स्थित है तो उसके लिए एक ही वरासत प्रमाण पत्र बनेगा क्योंकि वह उस गाँव के ही लेखपाल के पास जाएगा किन्तु यदि वह अलग अलग गाँव में स्थित है तो उस स्थिति में लेखपाल बदल जाता है। इस स्थिति में आपको तीन अलग अलग वरासत प्रमाण पत्र बनवाने होंगे और उन्हें संबंधित लेखपाल को भेजना होगा।

उत्तराधिकारी या वरासत हेतु आवेदन कैसे करें – Related FAQs 

प्रश्न: उत्तर प्रदेश में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

उत्तर: उत्तर प्रदेश में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप https://vaad.up.nic.in/index2.html इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हो।

प्रश्न: वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर: वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप https://vaad.up.nic.in/index2.html इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो।

प्रश्न: वरासत प्रमाण पत्र फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर: वरासत प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप https://vaad.up.nic.in/pdf/appl_pdf.pdf इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो।

तो इस तरह से इस लेख के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश में वरासत के लिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। इसके लिए हमने जो भी नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसकी जानकारी इस लेख में विस्तार से दी है। आशा है कि जो जानकारी लेने के लिए आप इस लेख पर आए थे वह आपको मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में शेष है तो आप हम से नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।

लविश बंसल
लविश बंसल
लविश बंसल वर्ष 2010 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया और वहां से वर्ष 2014 में बीटेक की डिग्री ली। शुरुआत से ही इन्हें वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना या इससे संबंधित क्षेत्रों में भाग लेना अच्छा लगता था। इसलिए ये काफी समय से लेखन कार्य कर रहें हैं। इनके लेख की विशेषता में लेख की योजना बनाना, ग्राफ़िक्स का कंटेंट देखना, विडियो की स्क्रिप्ट लिखना, तरह तरह के विषयों पर लेख लिखना, सोशल मीडिया कंटेंट लिखना इत्यादि शामिल है।
[fluentform id="3"]

Leave a Comment