[पंजीकरण] UP Viklang Pension 2024 ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

UP Viklang Pension Yojana 2024 – उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 चला रही है। ताकि प्रदेश के विकलांग नागरिकों को अपने दैनिक खर्चे को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और वह दूसरों पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बन सके प्रदेश सरकार प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को हर महीने एकमुश्त धनराशि प्रदान करती हैं। जिससे आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और उन्हें किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना पड़ेग।

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What is UP Viklang Pension Yojana 2024? | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना का संचालन कर रही है।  इस पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक मदद के रूप में उन्हें प्रतिमाह ₹500 प्रदान किए जाते हैं। कोई भी प्रदेश का विकलांग नागरिक UP Viklang Pension Yojana 2024 के लिए आवेदन कर सकता है। इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह पोस्ट ध्यानपूर्वक लास्ट तक पढ़नी होग।

[पंजीकरण] UP Viklang Pension 2020 ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

प्रदेश सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों की सहायता करने के लिए इस पेंशन योजना के अंतर्गत ₹500 प्रतिमाह प्रदान करती है। प्रदेश के 40% से अधिक विकलांग कोई भी नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। UP Viklang Pension Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करना होगा आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात उन्हें प्रतिमाह ₹500 की धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
लाभ किसको दिया जायेगा 40% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को
कब शुरू की गई वर्ष 2024
कितनी धनराशि दी जाएगी 500 रुपये प्रति महा
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए पात्रता मापदंड – Eligibility Criteria for UP Viklang Pension Yojana 2024 –

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का संचालन किया है। इस योजना का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग ना हो सके इसलिए प्रदेश सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए हैं जो निम्न प्रकार हैं –

  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक की मासिक आय ₹1000 प्रतिमाह है यदि वह अकेला है और 15 सो रुपए प्रतिमाह यदि वह पति पत्नी दोनों में से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि  –

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदनकर्ताओं को ₹500 प्रतिमाह की दर से समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए आवश्यक  डाक्यूमेंट्स – Documents required for UP Viklang Pension Yojana 2024 –

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जिनके बिना आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।

  • लाभार्थी की पासपोर्ट साइज की फोटो
  • आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र जैसे – वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस इन में से कोई एक
  • आवेदन कर्ता का आधार नंबर
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  • और आवेदन का विकलांग प्रमाण पत्र

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 में आवेदन कैसे करें? How to apply for UP Viklang Pension Yojana 2024?

UP Viklang Pension Yojana 2024 के लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जिससे आप बड़ी  आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से भी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
UP Viklang Pension Yojana 2020 ke liye aavedan kaise kare
  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन की लिंक पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज पर आपको न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
UP Viklang Pension Yojana 2020 ke liye aavedan kaise kare
  • जैसे ही आप नियम एंट्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी।
UP Viklang Pension Yojana 2020 ke liye aavedan kaise kare
  • यहां पर आप को ध्यानपूर्वक सभी जानकारी सही सही भरना होगा। इन सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा।

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए फॉर्म डाउनलोड – Download form for UP Disabled Pension Scheme 2024 –

यदि आप UP Viklang Pension Yojana 2024 के लिए फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है तो यहाँ क्लीक करके डाउनलोड कर सकते है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 की भुगतान प्रक्रिया –

यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदनकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। बैंक खाते में उन्हें प्रतियोगिता में धनराशि प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त अप्रैल से सितंबर माह में आती है और दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च माह में भेजी जाती है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए टोल फ्री नंबर – Toll free number for Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme 2024 –

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही UP Viklang Pension Yojana 2024 के बारे में किसी भी प्रकार की समस्या या अपने किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर निम्नलिखित है –

180041 90001

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित सवाल जवाब

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

यह एक सरकरी योजना है. जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिको को आर्थिक मदद देने के लिए किया गया है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?

इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा 500 रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में दिए जायेगे।

मैं उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करूं?

अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पर जाकर आसानी योजना का लाभ ले सकते है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना कौन पात्र माना जायेगा?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी 40% से अधिक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को पात्र बनाया गया है.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से सम्बन्धित हेल्पलाइन नंबर क्या है?

अगर आप इस योजना से सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत दर्ज करना कहते है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक टोलफ्री नंबर जारी किया है जो इस प्रकार है- 1800 419 0001

तो  दोस्तों याद थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए चलाई जा रही UP Viklang Pension Yojana 2024/ उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी। यदि आपको या जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।  यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे।

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अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।
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Comments (34)

  1. विकलांगता पेंशन हेतु कम से कम कितने हजार रुपये का इन्कम सर्टीफिकेट बनवाना पड़ेगा ।और यह सर्टिफिकेट किस कार्यालय से बनवाना पड़ेगा ।
    ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए कार्यालय का पता बताइए ।

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  2. मैने एक बार आँनलाइन फार्म कर के समाज कल्याण विभाग अमरोहा जमा करा दिया सन २०१४ मे परन्तु आज तक पेंशन नहीं आई रिसीव कापी मेरे पास है दो बार पूछा भी मना कर देते हैं कि अभी सरकार चली गई है फिर आनलाइन करो क्या ऐसा कुछ है मेरा नाम रजिस्टर में ५० नम्बर पर भी दर्ज है मै चक्कर लगाकर घर बैठ गयाहूँ

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  3. मेरी बेटी है 15 वर्ष की उसे आँखों से बहुत कम दिखाई देता है उसकी जन्म से ही दोनों ऑंखें पूरी तरह से नहीं बनी हैं उसे देखने में भी परेशानी होती है. मुझे उसका सर्टिफिकेट बनवाना है कैसे बनवाऊ.

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