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विकलांगता को लोगों के लिए अभिशाप माना जाता है। लोगों की भी सहानुभूति विकलांगों के साथ होती है। रोडवेज की ओर से दिव्यांगों को बसों में आवाजाही के लिए किराए में छूट प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सरकारें भी अन्य कई सुविधाएं दिव्यांगों की मदद के लिए उपलब्ध कराती हैं। उत्तराखंड सरकार भी उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के नाम से एक योजना चला रही है। इसके जरिये उन्हें एक निश्चित मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको इस दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के संबंध में जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना क्या है? What is Uttarakhand Divyang Pension Scheme?
दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग की ओर से किया जाता है। दिव्यांग को पेंशन के बतौर प्रति माह 1000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि साल में छमाही आधार पर दो किश्तों में दी जाती है। एक किश्त अप्रैल से लेकर सितंबर तक की बनती है। इसका भुगतान अक्तूबर में किया जाता है। जबकि दूसरी किश्त अक्तूबर से मार्च तक की बनती है।
इसका भुगतान अप्रैल माह में किया जाता है। इस साल में 12 हजार और छह महीने में एकमुश्त छह हजार रूपए की राशि से दिव्यांगों को बहुत सहारा मिलता है। कम से कम उनकी दवा का खर्च तो निकलता ही है। दरअसल, एकमुश्त राशि हाथ में आने से पैसा हाथ में आता हुआ दिखता है।
Uttarakhand Divyang Pension Scheme Details In Hindi –
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना |
आरम्भ की गई | समाज कल्याण विभाग द्वारा |
लाभार्थी | अपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विकलांगजनो को आर्थिक मदद पहचाना |
लाभ | 1000रू मासिक सहायता राशि |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | www.ssp.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता – Eligibility for Uttarakhand Divyang Pension Scheme
उत्तराखंड पेंशन योजना का लाभ सभी दिव्यांगों को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। यह पात्रता इस प्रकार से है-
- लाभार्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो।
- लाभार्थी कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता से ग्रसित हो।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के मेडिकल आफिसर की ओर से निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदन के लिए अभ्यर्थी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 48 हजार से अधिक न हो।
- लाभार्थी किसी भी प्रकार की अन्य किसी सरकारी सहायता का लाभ न ले रहा हो।
- आपको बता दें कि तीन या चार पहिया वाहन के स्वामिव वाला विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
- किसी सरकारी विभाग में कार्यरत विकलांग व्यक्ति भी पेंशन के लाभ को आवेदन नहीं कर सकता।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य – Purpose of Uttarakhand Divyang Pension Scheme
दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह योजना दिव्यांगों की मदद के लिए लाई गई है। इसका पहला उद्देश्य दिव्यांग लोगों की मदद करना है। उन्हें एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इससे उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। बेशक यह राशि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इस राशि से उनके भरण पोषण में मदद संभव हो सकेगी। योजना का दूसरा पहलू यह है कि उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा।
आपको यह भी बता दें कि यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे दलालों का अस्तित्व समाप्त हो सके। इसका एक लाभ यह भी है कि नियत तिथि पर पेंशनरों को पेंशन मिलनी सुनिश्चित हो जाती है।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for Uttarakhand Divyang Pension Scheme
आपको उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक सरकारी योजना की तरह कुछ दस्तावेज अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आप योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक की वोटर आईडी
- और आवेदक का विकलांगता प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- एंव आवेदक या उसके किसी परिजन का मोबाइल नंबर
- आवेदक का जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- एंव आवेदक या उसके किसी परिजन का मोबाइल नंबर
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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें? How to apply online for Uttarakhand Divyang Pension Scheme?
अब हम आपको यह बताएंगे कि आप उत्तराखंड पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों यह एक बेहद सरल सी प्रक्रिया है। आपको इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फाॅलो करने होंगे-
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा। आप यहाँ क्लीक करके डायरेक्ट जा सकतें हैं।
- होमपेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में नया आनलाइन आवेदन विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। आपको दिए गए विकल्पों में से दिव्यांग पेंशन योजना का चुनाव करना होगा।
- इस योजना के नाम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- फाॅर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी सही सही भरनी होगी। जैसे आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, जेंडर, क्षेत्र, तहसील, पंचायत/शहर, पोस्ट जाति, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, डाकघर/ई बैंकिंग सुविधा युक्त शाखा का खाता संख्या, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
- मांगे गए दस्तावेजों को निर्धारित स्थान में अपलोड करना होगा। दर्ज की गई जानकारी की जांच के बाद चित्र में दिए गए कैप्चा कोड को भरकर सेव के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस तरह आपका आनलाइन आवेदन संपूर्ण हो जाएगा।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आफलाइन आवेदन कैसे करें? How to apply offline for Uttarakhand Divyang Pension Scheme?
अब हम आपको यह बताएंगे कि आप उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए आफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक बेहद आसान सी प्रक्रिया है। आफलाइन आवेदन के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फाॅलो करने होंगे-
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर नागरिक सेवा सेक्शन में पेंशन अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन पत्र विकल्प पर क्लिक करे। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- आपको यहां दिव्यांग पेंशन आवेदन फाॅर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन फाॅर्म की पीडीएफ खुल जाएगी।
- आपको इस पीडीएफ फाॅर्म को डाउनलोड करना होगा। इसका प्रिंट लेकर फाॅर्म को सही से भरना होगा। आप यहाँ क्लीक करके डायरेक्ट भी फॉर्म डाउनलोड कर सकतें हैं।
- सभी दस्तावेजों को फाॅर्म के साथ संलग्न करके समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें। इस तरह आपका आफलाइन फाॅर्म जमा हो जाएगा।
- पेंशन मंजूर होने के बाद इसका एसएमएस आपके दिए मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।
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दिव्यांग पेंशन के बारे में इस हेल्पलाइन से भी ले सकते हैं मदद
यदि आप पेंशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या आपको पेंशन के लिए आवेदन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 18001804094 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो समाज कल्याण विभाग में जाकर भी संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कई बार लोगों की पेंशन सही वक्त पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में भी वह विभाग में जाकर इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
उत्तराखंड में 75 हजार से अधिक दिव्यांग पेंशनर –
दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय 75 हजार से अधिक दिव्यांग पेंशनर हैं। सरकार को समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी जनवरी के महीने में भेजा गया था। इसके बाद दिव्यांग पेंशनर की भी पेंशन बढ़ने की संभावना थी, लेकिन उसके पश्चात लाकडाउन लगने के बाद यह संभावना फैसले में नहीं बदल सकी।
साथियों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में तहसील स्तर पर तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। यहां शिविर लगाकर दिव्यांग पेंशन के मामलों का भी निपटान किया जाता है। इनमें समाज कल्याण विभाग जैसे तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि, लोगों को उनके द्वार पर ही सभी समस्याओं का समाधान मिल सके।
आपको बता दें कि जिन मामलों का समाधान इन शिविरों में नहीं हो पाता, उन्हें विभाग में समाधान के लिए रेफर कर दिया जाता है। यहां प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों को निपटाया जाता है।
दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चला रही सरकार –
आपको बता दें कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सरकार की ओर से टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और नैनीताल में वर्कशाॅप चलाई जाती हैं। इनमें दिव्यांगों को मोमबत्ती, साबुन, हथकरघा, स्वेटर, शाल आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
इसके अलावा उनमें कंप्यूटर चालन का भी स्किल डेवलप किया जा रहा है। सरकारी विभागीय रिक्तियों में भी दिव्यांगों के लिए कोटा निर्धारित है। इसी के अनुसार भर्ती की जाती है। इसके लिए भी विकलांगता का प्रतिशत हर राज्य में अलग अलग निर्धारित रहता है।
दिव्यांगों को रोजगार प्रोत्साहन के लिए कई तरह के कदम –
दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार दिव्यांग लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराने के मकसद से एक राज्य स्तरीय पुरस्कार का संचालन कर रही है। इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों और उनके सेवायोजकों को राज्य स्रतीय पुरस्कार के रूप में पांच हजार रूपए की नकद धनराशि प्रदान करती है। इसके अलावा प्रदेश में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है।
इसके अंतर्गत यदि सामान्य युवक और युवती यदि किसी दिव्यांग युवक या युवती से विवाह करते हैं तो प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दिव्यांग युवक या युवती से शादी करने पर दंपति को 25 हजार रूपए का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता –
दोस्तों इस प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन को भी कुछ पात्रता होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से हैं-
- दंपति भारत का नागरिक और उत्तराखंड का स्थानीय निवासी हो।
- यदि दंपति उत्तराखंड का निवासी नहीं तो कम से कम पांच साल से यहां रह रहा हो।
- दंपति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न हुआ हो।
- शादी के समय युवक की उम्र न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 45 हो।
- शादी के वक्त युवती की आयु न्यूनतम 18 और अधिकतम 45 साल हो।
- युवक युवती का विवाह प्रचलित सामाजिक परंपरा अनुसार या फिर कोर्ट में हुआ हो।
- दंपति में से कोई भी इन्कम टैक्स पेयर की श्रेणी में न हो।
- पुरूष की पहले से कोई जीवित पत्नी न हो, उसके उपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक मुकदमा न हो।
- यदि सामान्य युवक किसी दिव्यांग युवती से शादी करता है तो बतौर अनुदान 25 हजार रूपये देय होंगे।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाब
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना क्या हैं?
यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों के लिए प्रतिमाह सरकार की तरफ से आजिविका चलाने के लिए सहायता की जाएगी।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना केंद्र कितनी राशि दी जाएगी?
UK Handicap Pension yojana के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार की तरफ से प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
UK Handicap Pension किस आधार पर मिलेगा?
UK Handicap Pension 2024 का लाभ 40% दिव्यांग होने और कुछ जरुरी दस्तावेज़ के आधार पर किया जाएगा जिसकी पूरी जानकारी ऊपर दी गई है।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आपके पास ऊपर बताई गयी सभी जरूरी पात्रता और दस्तावेज़ है तो तो UK Handicap Pension 2024 में अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दो तरीके मौजूद है। आप किसी भी तरीके को फॉलो करके इस योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं।
क्या UK Handicap Pension 2024 list में अपना चेक कर सकते हैं?
जी हां बिल्कुल आप सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाकर UK Handicap Pension 2024 list में अपना नाम देख सकते हैं।
UK Handicap Pension 2024 सूची में नाम नही है क्या करें?
अगर सभी पात्रता और आवेदन करने के बाद आपका नाम उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना सूची 2024 में नहीं है। तो आप समाज कल्याण विभाग में जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, यह थी उत्तराखंड दिव्यांग योजना के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आप किसी अन्य योजना के विषय में हमसे जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा की तरह इंतजार है। ।।धन्यवाद।।