Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana क्या है? MSBY का लाभ कैसे लें

What is Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana in Hindi : पहाड़ी राज्‍य उत्‍तराखंड में वर्ष 2015 से एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana है।

उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना को राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के अतिरिक्‍त चलाया जा रहा है। इस योजना का संचालन पूरी तरह राज्‍य सरकार के द्धारा किया जा रहा है।

How to Apply for Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana in Hindi

11 फरवरी 2015 में जारी हुये एक आदेश के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा की तर्ज पर राज्‍य में मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना को 26 जनवरी 2015 से पूरे उत्‍तराखंड में लागू किये जाने का निर्णंय लिया गया था।

तब से यह योजना अपने तमाम उतार चढ़ाव देख चुकी है और आज भी इस योजना का विधिवत रूप से संचालन किया जा रहा है।

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Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana क्‍या है?

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana एक Health Insurance Scheme है। इस योजना का निर्मांण उत्‍तराखंड राज्‍य की स्‍वास्‍थ्‍य आवश्‍यक्‍ताओं को ध्‍यान में रख कर किया गया है।

इस योजना के दायरे में लगभग सभी परिवारों को शामिल किया गया है। लेकिन इस योजना के दायरे में आयकर दाता परिवार, राज्‍य कर्मचारियों के परिवार, अधिकारियों के परिवार तथा रिटायर्ड पेंशन धारियों के परिवार नहीं आते हैं।

योजना का नाम उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना
राज्य उत्‍तराखंड
कब शुरू की गयी वर्ष 2015
लाभार्थी उत्‍तराखंड राज्य के निवासी
लाभ स्‍वास्‍थ्‍य बीमा
प्रक्रिया ऑनलाइन

Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana में किस आधार पर लोगों को शामिल किया गया है?

शहरी विकास विभाग के BPL डाटा के आधार पर –

उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना में बीपीएल डाटा के आधार पर 1.5 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के BPL डाटा के आधार पर –

इस योजना में ग्रामणी बीपीएल डाटा के आधार पर कुल 6.23 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

ग्राम्‍य विकास के नरेगा प्रकोष्‍ठ के डाटा के आधार पर –

ग्राम्‍य विकास के नरेगा प्रकोष्‍ठ के डाटा के आधार पर भी लोगों को शामिल किया गया है। राज्‍य के ऐसे निवासी जिन्‍होंनें नरेगा के अंतर्गत कम से कम 15 दिन का रोजगार प्राप्‍त किया है, के 2.48 परिवार इस योजना में सम्मिलित किये गये हैं।

निर्वाचन आयोग के मतदाता डाटा के आधार पर –

Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana में भारत के निर्वाचन आयोग के मतदाता डाटा बेस में मौजूद उत्‍तराखंड के 70.45 लाख मतदाताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

क्‍या वर्तमान में Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana चल रही है?

जी हां दोस्‍तों, उत्‍तराखंड में मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का संचालन 2021 में भी किया जा रहा है। वर्ष 2017 में यह योजना एक बीमा कंपनी के कारण बंदी के कगार पर पहुंच गयी थी। लेकिन वर्तमान समय में यह निर्बाध रूप से चल रही है। इसलिये जरूरत पड़ने पर आप इस उत्‍तराखंड में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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वर्ष 2017 में मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के साथ क्‍या घटना घटी थी?

साल 2017 में Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana अचानक से बंदी के कगार पर पहुंच गयी थी। नंवबर 2017 में अचानक उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना बंद कर दी गयी थी।

असल में इस योजना को उत्‍तराखंड सरकार ने बंद नहीं किया था। बल्कि सरकार ने जिस बीमा कंपनी से करार हुआ था। उस कंपनी ने अचानक ही इस बीमा योजना से अपने हाथ वापस खींच लिये थे।

जिसके बाद उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुये संबंधित बीमा कंपनी पर सख्‍त कार्रवाही करने की बात कही थी।

उस समय इस योजना के अचानक बंद होने से देहरादून की एक महिला जो ICU में भर्ती र्थी उसे अस्‍पताल से बाहर निकाल दिया गया था। जिसके बाद उसकी मौत हो गयी थी।

जिसके बाद मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की थी, कि जब तक दूसरी बीमा कंपनी से योजना के लिये करार नहीं होता है, तब तक सभी मरीजों के इलाज का खर्च सरकार के द्धारा उठाया जाएगा।

इस तरह उत्‍तरखंड की इस जन लोकप्रिय योजना ने अब तक कई उतार चढ़ाव का सामना किया है। यह योजना आज भी चल रही है और लोग इसका लाभ भी बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं।

उत्‍तरखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का लाभ लेने संबंधी नियम

  • उत्‍तराखंड की विभिन्‍न ऐजेंसियों के डाटा बेस में मौजूद सूचनाओं के आधार पर लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। जिसके बाद राज्‍य के सभी परिवारों की अंतरिम सूची बनाई जाएगी। जिसके बाद प्रत्‍येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी व्‍यक्तियों की जानकारी प्राप्‍त की जा सकेगी।
  • जब सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन हो जाएगा तो Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana List को ग्राम वार आशाओं तथा ANM को सौंप दिया जाएगा। ताकि लाभार्थी परिवार तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।
  • आशा बहुओं के द्धारा निर्धारित फार्मेट पर सभी वांछित सूचनायें प्रमाणित करके एकत्र की जाएंगी, जिन्‍हें ब्‍लॉक स्‍तर पर पहुंचाया जाएगा।
  • ब्‍लॉक स्‍तर पर Insurance Company द्धारा एक कार्यालय स्‍थापित किया जावेगा त‍था ग्राम स्‍तर से आने वाले लाभार्थी प्रपत्रों को इक्‍ठठा किया जावेगा।
  • सभी प्राप्‍त हुये प्रपत्रों के आधार पर 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्‍यक्ति तथा परिवार से मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड आदि मांगें जाएंगें। जिसके बाद बीमा कंपनी के डाटाबेस में जरूरी संशोधन किया जाएगा।
  • इस संशोधित डाटा बेस के आधार पर ही उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना से सबंधित प्‍लास्टिक कार्ड उपलब्‍ध कराया जाएगा। इस कार्ड पर परिवार के मुखिया के फोटो सहित अन्‍य जानकारी भी दर्ज होगी।
  • पूरी तरह तैयार प्‍लास्टिक कार्ड को आशाओं के माध्‍यम से ही गांव गांव तक मौजूद लाभार्थी परिवारों तक पहुंचाया जाएगा।
  • डाटा बेस की सूचनाओं के आधार पर प्‍लास्टिक कार्ड बनाने तथा उसमें संशोधन करने के एवज में बीमा कंपनी द्धारा कोई शुल्‍क नहीं वसूला जा सकता है। केवल लाभार्थी को प्रीमियम धनराशि ही देनी होगी।
  • इस योजना से संबंधित सभी एकत्रित प्रपत्र, मुद्रित प्‍लास्टिक कार्ड तथा पूर्णं रूप से संशोधित डाटा बेस पूरी तरह उत्‍तराखंड सरकार की संपत्ति होगी। जिसे प्रयोग करने का अधिकार किसी और संस्‍था के पास नहीं होगा।
  • लाभार्थियों को वितरित किये गये प्‍लास्टिक कार्ड की संख्‍या के आधार पर ही राज्‍य सरकार के द्धारा बीमा प्रीमियम अंशदान दिया जाएगा।
  • प्रति प्‍लास्टिक कार्ड प्रति परिवार 30 रूपये का भुगतान पंजीकरण शुल्‍क के रूप में करना होगा। इस पंजीकरण शुल्‍क का उपयोग राज्‍य सरकार की नोडल एजेंसी उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना को संचालित करने में करेगी।

मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना (MSBY) के लाभार्थियों का चयन इस प्रकार किया जाता है

  • 1 – पहचान पत्र के डाटा के आधार पर अं‍तरिम सूची में जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, पिता / पति का नाम, लिंग, जन्‍मतिथि तथा वोटर आईडी नंबर दर्ज होगी, तथा परिवार के अंतर्गत आश्रितों की संख्‍या दर्ज होगी, इन सभी को एक परिवार के रूप में दर्ज किया जाएगा।
  • 2 – यदि सभी मतदाता 1 परिवार के सदस्‍य हैं, तथा अलग अलग परिवारों के रूप में एक ही घर में रहते हैं, इस हालत में इन सभी को 1 परिवार ही माना जाएगा।
  • 3 – ऐसे सभी मतदाता जो एक ही परिवार के सदस्‍य हैं, लेकिन किरायेदार के रूप में मकान में रहते हैं, इस स्थिति में उन्‍हें अलग परिवार माना जाएगा।
  • 4 – Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana में परिवार के सदस्‍यों के लिये कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं हैं। इसलिये परिवार के सभी सदस्‍य लाभार्थी की श्रेणीं में आएंगें। वहीं राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना (RSBY) में अधिकतम 5 सदस्‍यों की सीमा तय है।
  • 5 – प्रत्‍येक लाभार्थी परिवार के मुखिया को प्रदान किये गये Swasthya Bima Yojana प्‍लास्टिक कार्ड पर परिवार के मुखिया का फोटो, वोटर आईडी नंबर, परिवार संख्‍या / URN तथा परिवार के सदस्‍यों के नाम, आयु तथा लिंग आदि विवरण दर्ज होंगें।
  • 6 – मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना कार्ड का प्रयोग सूचीबद्ध अस्‍पतालों में सूचीबद्ध बीमारियों के नकद रहित इलाज में किया जाएगा।
  • 7 – लाभार्थी जितनी बार इस योजना के तहत इलाज प्राप्‍त करेंगें, उन्‍हें कॉल सेंटर द्धारा समुचित जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। इसके अलावा नोडल एजेंसी के द्धारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नई सूचनायें भी भेजी जाएगीं।
  • 8 – इस योजना के तहत बीमा कवर सालाना 50,000 रूपये निर्धारित है।
  • 9 – किसी अस्‍पताल में भर्ती होने की दशा में, योजना के तहत पूर्व निर्धाति दरों पर ही संबंधित अस्‍पताल के द्धारा पैकेज का लाभ प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी द्धारा Extra भुगतान की जरूरत नहीं होगी, जब तक चिकित्‍सा खर्च की सीमा बीमित राशि से अधिक न हो जाये।
  • 10 – OPD Diagnostic Services जैसे MRI, CT स्‍कैन, कलर डॉप्‍लर, ईको तथा TMT आदि केवल राजकीय अस्‍पतालों के लिये ही अनुमन्‍य होंगें। जो सूचीबद्ध बीमारियों का ही एक भाग माना जाता है।

Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana के तहत बीमा कंपनी का चयन किस प्रकार किया जाता है?

1 – बीमा कंपनी को Third Party Administrator को नियुक्‍त करने का हक होगा। लेकिन इसकी सूचना बीमा कंपनी को नोडल एजेंसी को देना अनिवार्य होगा।

2 – मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के तहत 50,000 रूपये के लाभ के लिये प्रीमियम की दर मात्र 335 रूपये है। आच्‍छादित परिवारों की संख्‍या का 25 प्रतिशत राज्‍य सरकार के द्धारा तथा 75 प्रतिशत केंद्र सरकार के द्धारा व्‍यय किया जाएगा।

उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के तहत क्‍लेम कैसे होगा?

  • मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कार्ड धारक किसी भी पंजीकृ‍त सरकारी अथवा निजी अस्‍पताल में कभी भी प्रत्‍यक्ष रूप से उपस्थित हो सकते हैं। किसी भी सरकारी अस्‍पताल में लाभ हासिल करने के लिये लाभार्थी को बीमा कंपनी से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन निजी अस्‍पतालों में भर्ती होने से पूर्व सूचीबद्ध बीमारी अथवा आकस्मिक बीमारी की दशा में पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • उत्‍तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीमा कंपनी को 4 घंटों में अपनी अनुमति प्रदान करनी होगी तथा मैदानी इलाकों में 3 घंटे में अनुमति देनी होगी। यदि इस निश्चित अवधि के अंदर बीमा कंपनी अनुमति प्रदान नहीं करती है, तो चिकित्‍सालय से द्धारा स्‍वत: स्‍वीकृत मान लिया जाएगा।
  • बीमा कंपनी के द्धारा सभी क्‍लेम जिनकी पूर्व अनु‍मति प्रदान की जाएगी (निजी अस्‍पतालों के लिये) का भुगतान संबंधित अस्‍पताल को 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि कोई क्‍लेम अवैध पाया जाता है, तो पूर्व अनुमति बीमा कंपनी के द्धारा प्रदान नहीं की जाएगी।
  • क्‍लेम की पूर्व अनुमति को नकार देने की स्थिति को संबंधित चिकित्‍सालय के द्धारा लाभार्थी को सूचित किया जाएगा तथा नोडल एजेंसी को भी सूचित किया जाएगा। जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के द्धारा पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर कार्रवाही की जाएगी।

उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत 50,000 रूपये का कवर पैकेज का लाभ मिलता है।
  • इस योजना दायरे में 1206 बीमारियों को कवर किया गया है।
  • 1 लाख 25 हजार रूपये का पैकेज गंभीर बीमारियों के लिये रखा गया है, तथा 458 बीमारियों को इस श्रेणीं में रखा गया है।
  • MSBY के तहत उत्‍तराखंड में कैशलेस उपचार संभव हो पाया है।
  • बीपीएल तथा एपीएल सभी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है।

मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड
  • उत्‍तराखंड राज्‍य का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल / एपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज की फोटो
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी (यदि हो)

Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana में Online Application कैसे सबमिट करें

How to Apply for Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana in Hindi : यदि आप उत्‍तराखंड राज्‍य के निवासी हैं और इस योजना का लाभ स्‍वयं को तथा अपने परिवार को प्रदान करना चाहते हैं। तो आपको इस योजना से जुड़ने की पहल करनी होगी।

आपकी जानकारी के लिये यह बताना जरूरी है कि मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की कोई सुविधा मौजूद नहीं है।

इस योजना का ठीक उसी प्रकार लिया जा सकता है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। मसलन योजना को संचालित करने वाली नोडल एजेंसी कई प्रकार के डाटा बेस के आधार पर परिवारों को इस योजना के दायरे में लाएगी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्‍यम से सभी लाभार्थी परिवारों को MSBY CARD उपलब्‍ध करायेगी।

इस कार्ड के माध्‍यम से कोई भी व्‍यक्ति अपना व अपने परिवार का इलाज सरकारी अथवा निजी अस्‍पतालों में करवा सकता है।

ध्‍यान रहे इस योजना के लिये न तो ऑनलाइन फार्म भरा जाता है और न ही राज्‍य के नागरिकों को अस्‍पताल से कोई फार्म मिलता है। केवल 1 फार्म आशा बहुओं के पास होता है, जिस पर वह अपने स्‍तर से सूचनायें जुटाती हैं और फिर उन सूचनाओं को ब्‍लॉक स्‍तर पर भेजती हैं। जिसके बाद ही लाभार्थी को प्‍लास्टिक कार्ड दिया जाता है।

उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना से जुड़े सवाल जवाब

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना क्या है?

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों के लिए शरू की गई कल्याणकारी योजना है जिसके तहत राज्य के नागरिको का स्वास्थ्य बीमा करा जायेगा।

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का लाभ किसे प्रदान किया जायेगा?

इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के गरीब नागरिको के लिए प्रदान किया जायेगा। ताकि बीमारी के समय वह बिना किसी समस्या के अपना इलाज करा सके.

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का लाभ किसे प्रदान नहीं किया जायेगा?

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राज्य के पेंशन धारको, सरकारी कर्मचारियों , अधिकारियों के परिवार को प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के तहत क्या लाभ मिलेंगे?

इस योजना के तहत उत्तरखंड सरकार राज्य के सभी नागरिको के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी।

मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के साथ वर्ष 2017 में क्‍या घटना घटी थी?

मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के साथ वर्ष 2017 में इस योजना को बंद कर दिया गया था जिस कारण ICU में भर्ती महिलाओ को बाहर निकल दिया गया था.

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के तहत कितना बीमा प्रदान जायेगा?

इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिको के लिए 50 हजार रूपये का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट What is Uttarakhand Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana in Hindi यदि आप How to Apply for Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana से संबंधित और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

शिवा
शिवा
हिंदी मेरी मूल भाषा है और हिंदी लेखन में काफी रूचि है। लेखन कार्य से काफी लम्बे समय से जुड़े हैं। बच्चों क लिए कहानी लिखना ज्यादा पसंद है और काफी कहानी कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।
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