सरोगेसी क्या है? सरोगेसी विधेयक 2020, नियम कानून एंव लाभ

ऐसा माना जाता है कि मां बनना किसी भी महिला के लिए सबसे शानदार समय होता है। हालांकि, कुछ महिलाएं कई कारणों से इस खुशी का अनुभव नहीं कर पाती थीं। फिर, चिकित्सा विज्ञान ने इन महिलाओं को सरोगेसी तकनीकों के माध्यम से मातृत्व की खुशियों का आनंद लेने में सक्षम बनाया।

हाल ही में इस विषय पर मिमी नाम की एक फिल्म आई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि लोगों ने इसका आनंद क्यों लिया, लेकिन यह एक गर्म विषय था। ऐसी फिल्मों का मकसद आम जनता में जागरूकता बढ़ाना है। हालांकि, फिल्म के निर्देशक और लेखक ने केवल पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई। कोई जागरूकता नहीं, कोई सामाजिक संदेश नहीं।

किराये की कोख – सरोगेसी क्या है? [What is Surrogacy?]

सरोगेसी का हिंदी में सीधा-सीधा अर्थ है- किराये की कोख है। प्रजनन विज्ञान की प्रगति ने उन दंपतियों तथा अन्य लोगों के लिये प्राकृतिक रूप से संतान-सुख प्राप्त करना संभव बना दिया है, जिनकी किन्हीं कारणों से अपनी संतान नहीं हो सकती, उनके लिये सरोगेसी सहायक प्रजनन की एक विधि है।

सरोगेसी क्या है? सरोगेसी विधेयक 2020, नियम कानून एंव लाभ

सरोगेसी के प्रकार [Types of surrogacy] –

इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है यह दो प्रकार का होता है –

जेस्टेशनल सरोगेसी [Gestational surrogacy] – सबसे आम प्रकार है। यह विधि वह है जहां सरोगेट बच्चा आनुवंशिक रूप से पिता के साथ-साथ सरोगेट मां से जुड़ा होता है।

आईवीएफ [IVF] – में बच्चे का डीएनए पूरी तरह से माता-पिता से मेल खाता है, जिन्हें समाज (पारंपरिक सरोगेसी) द्वारा स्वीकार किया जाता है।

सेरोगेसी अधिनियम बनाने का क्या कारण था? [What was the reason for enacting the Surrogacy Act?]

भारत में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) सेक्टर का टर्नओवर 25, बिलियन डॉलर है। इसे ही विधि आयोग ने “गोल्डन कलश” की उपाधि दी है। भारत में सरोगेसी के विस्फोटक विस्तार के पीछे प्रमुख कारण यह है कि यह सस्ता और सामाजिक रूप से स्वीकृत है। गोद लेने की लंबी प्रक्रिया के कारण सरोगेसी भी एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभर रहा है। देश के हर हिस्से में अब कृत्रिम गर्भाधान (आईवीएफ) और सरोगेसी की पेशकश करने वाले क्लीनिक हैं।

सरोगेसी विधेयक-2016 क्या है? [What is the Surrogacy (Regulation) Bill-2016?]

सरोगेसी को आधिकारिक तौर पर 2002 में मान्यता दी गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, भारत दुनिया भर के जोड़ों के लिए एक सरोगेसी केंद्र के रूप में उभर रहा है और सरोगेट माताओं और बच्चों के शोषण जैसी अनैतिक प्रथाओं का आरोप लगाया गया है। जो सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए हैं, और बिचौलियों के रैकेट में शामिल हैं जो मानव भ्रूण, साथ ही साथ गुणसूत्रों की खरीद और बिक्री करते हैं।

भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट 228 में यह भी सिफारिश की गई है कि उचित कानूनों को अपनाकर और जरूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक और धर्मार्थ सरोगेसी की अनुमति देकर कमर्शियल सरोगेसी का पूर्ण निषेध होना चाहिए।

सरोगेसी विधेयक-2016 के प्रमुख तत्व – [Key elements of the Surrogacy Bill-2016 -]

  • यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्डों, सभी राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर उपयुक्त प्राधिकरणों की स्थापना करके भारत के भीतर सरोगेसी को नियंत्रित करता है।
  • कानून सरोगेसी के प्रभावी नियमन की अनुमति देगा। यह व्यावसायिक सरोगेसी को रोकने और उन माता-पिताओ के लिए नैतिक सरोगेसी की अनुमति देता है जिनके बच्चे नहीं हैं।
  • सभी निसंतान भारतीय विवाहित जोड़े जो नैतिक रूप से सेरोगेसी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसका लाभ उठा सकते हैं।
  • जो जोड़े सरोगेसी से गुजरना चाहते हैं, उन्हें 90 दिनों के भीतर बांझपन परीक्षण प्रस्तुत करना होगा।
  • मां के साथ-साथ सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी सरोगेसी अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
  • बिल का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, व्यावसायिक सरोगेसी को रोकना है। साथ ही ऐसे माता-पिता ओं को सेरोगेसी का लाभ प्रदान करना है जो निसंतान है।
  • देश भर में ऐसे कई क्लीनिक थे जो व्यावसायिक सरोगेसी के हब के रूप में विकसित हुए थे। हालाँकि, यह कानून पारित होने के बाद इस व्यवसाय पर रोक लग गई।
  • करीबी रिश्तेदार को इस अधिनियम में स्पष्ट परिभाषित किया गया है।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर 10 साल तक की सजा या 10,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
  • उस समय बिल को पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ था।

सरोगेसी विधेयक 2020 क्या है? [What is Surrogacy Bill 2020?]

सेरोगेसी के मुद्दों को हल करने के लिए 2016 के विधेयक में कुछ कमियां रह गई थी, यही कारण था कि पिछले साल, यह वह समय था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी विधेयक, 2020 पारित किया जो सरोगेसी की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सरोगेसी विधेयक, 2020 कैबिनेट द्वारा पारित किया गया था।

  • पिछले विधेयक की तरह, यह सरोगेसी विधेयक, 2020 व्यवसायिक सरोगेसी को रोकने और परोपकारी सरोगेसी के उपयोग की अनुमति देने की योजना है।
  • व्यवसायिक सरोगेसी, जिसमें मानव भ्रूण की खरीद और बिक्री शामिल है, पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और निःसंतान दंपतियों को सरोगेसी का उपयोग करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब नैतिक सरोगेसी की आवश्यकताएं पूरी हों।
  • यह विधेयक सरोगेसी के प्रभावी विनियमन प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड के साथ-साथ राज्य स्तर पर एक राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना की अनुमति देता है।
  • बिल के अनुसार बिल में कहा गया है कि केवल भारतीय जोड़े ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं।
  • बिल इच्छुक भारतीय अविवाहित जोड़ों के लिए नैतिक रूप से परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जिनमें महिलाओं की उम्र 23 से 50 वर्ष के बीच हो, जबकि पुरुष 26 वर्ष से 55 उम्र के हो।
  • इसके अलावा, बिल इस बात की भी गारंटी है कि अभीष्ट दंपत्ति किसी भी तरह से सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़ेंगे नहीं।
  • शिशु बच्चा कानूनी रूप से उन सभी अधिकारों का हकदार है जो जन्म लेने वाले बच्चे को दिए जाते हैं।
  • विधेयक में सरोगेसी के लिए क्लीनिकों को विनियमित करने का भी इरादा है। देश भर में सरोगेसी क्लीनिकों को सरोगेसी और संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
  • विधेयक में सरोगेट माताओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित कई तरह की सुरक्षा शामिल है। सरोगेट माताओं के लिए बीमा कवरेज पिछले संस्करण में 16 महीने के बजाय 36 महीने तक बढ़ा दिया गया है।
  • बिल के लिए आवश्यक है कि सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान कोई लिंग-विशिष्ट चयन नहीं किया जा सकता है।
  • इस विधेयक अनुसार वह सभी दंपत्ति जो निःसंतान हैं, उन्हें सरोगेसी की प्रक्रिया से पहले आवश्यकता का आधिकारिक प्रमाण पत्र और उनकी पात्रता प्रदान करनी होगी।

सरोगेसी विधेयक 2020 पारित होने से सेरोगेसी से दूर होने वाली कमियाँ –

  • इस कानून में व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक लगाने से व्यवसायिक सरोगेसी की प्रथा को रोक दिया जाएगा क्योंकि यह महिला अधिकारों (सरोगेट मॉम) का उल्लंघन है।
  • कानून के हिस्से के रूप में, सरोगेट मां के हितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरोगेट मां की बीमा सुरक्षा को 16 महीने की अवधि से 36 महीने तक बढ़ा दिया गया था।
  • सरोगेसी बोर्ड के गठन से सरोगेसी को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करना संभव होगा।
  • गैरकानूनी सरोगेसी प्रयासों से बचने के लिए सरोगेसी क्लीनिकों को उपयुक्त प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होना होगा।
  • इसके अतिरिक्त विधेयक में नवजात शिशु के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया है, जो बच्चों के अधिकारों के मामले में महत्वपूर्ण है।

दोस्तों, सरोगेसी अधिनियम 2020 पारित कर दिया गया। और इसमें 2016 में बची हुई कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से अब सरोगेट मां और बच्चे के अधिकारों को सुरक्षा मिल गई है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। समय-समय पर समाज की आवश्यकता के अनुसार इस विधेयक में और भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं।

सेरोगेसी जुड़े सवाल जवाब –

सरोगेसी तकनीक क्या है?

सरोगेसी तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आज निसंतान माता-पिता भी संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं।

सरोगेसी के प्रकार कितने हैं?

सेरोगेसी तकनीक मुख्यतः दो प्रकार की होती है – जेस्टेशनल सरोगेसी और आईवीएफ सेरोगेसी

एकता कपूर कैसे बनी मां?

सरोगेसी का सर्वोत्तम उदाहरण बॉलीवुड में उपलब्ध है। एकता कपूर भी सेरोगेसी तकनीक के माध्यम से मां बनी है।

सरोगेसी से बच्चा पैदा कैसे होता है?

जैसे आम बच्चे जन्म लेते हैं। वैसे ही सरोगेसी तकनीक में भी बच्चे जन्म लेते हैं।

किराये की कोख क्या है?

सरोगेसी को ही किराए की को कहते हैं

सरोगेट मदर में कितना खर्च आता है?

सरोगेसी तकनीक के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने में 15 से ₹20000 तक का खर्च आता है।

दोस्तों, यह थी सरोगेसी तकनीक के बारे में जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से सरोगेसी क्या है? सरोगेसी विधेयक 2020, नियम कानून एंव लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं। यदि आपको इससे जुड़ाकोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करें।। धन्यवाद ।।

प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
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