हर मां-बाप का सपना अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने का होता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने की जिद में वे कई बार बच्चे से हाथ धो बैठते हैं। बच्चों पर अत्याचार यह होता है कि उन पर एक ओर बेहतर परफॉर्मेंस का दबाव रहता है, दूसरी ओर कोचिंग सेंटर वाले मनमानी फीस वसूलते हैं। कोचिंग का रिजल्ट बेहतर करने के लिए वे छात्र-छात्राओं पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि वे आत्महत्या तक को मजबूर हो जाते हैं।
इन स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग संस्थाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। आज इस पोस्ट में हम जानेंगे कि कोचिंग को लेकर सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन क्या है? कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई है? गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थाओं को कितने लाख का जुर्माना भरना होगा? आदि। आइए, शुरू करते हैं-
दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के शिक्षा मंत्रालय (education ministry) द्वारा देश भर की कोचिंग संस्थाओं के लिए नई मॉडल गाइडलाइन (new model guidelines) जारी की गई है। इस गाइडलाइन में कोचिंग संस्थानों में छात्रों के प्रवेश की न्यूनतम उम्र (minimum age of admission), उनके साथ किए जाने वाले रैंक दिलाने जैसे भ्रामक वादों (false promises), प्रतियोगी परीक्षा में पास होने की गारंटी (guarantee), अधिक अथवा मनमानी फीस वसूली जैसे तमाम बिंदुओं पर दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन किन-किन कोचिंग संस्थाओं पर लागू होगी? (On which coaching institutes new guideline will be imposed?)
दोस्तों आपको बता दे की सरकार द्वारा जारी है नई गाइडलाइन किसी एक कोचिंग संस्था पर नहीं बल्कि, 12वीं के पश्चात शुरू होने वाली जेईई (JEE), नीट (NEET), क्लैट (CLAT) जैसी प्रवेश परीक्षाओं (entrance examinations) की तैयारी करने वाली सभी कोचिंग संस्थाओं पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स (competitive exams) की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर भी यह गाइडलाइन समान रूप से लागू होगी।
केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? (What is the objective of Central government behind issuing new guidelines?)
दोस्तों, आपको बता दें कि छात्रों के बीच आत्महत्या/खुदकुशी/ सुसाइड जैसे मामलों पर रोक एवं कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के प्राथमिक उद्देश्य (primary objective) के साथ केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।
दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पिछले वर्ष यानी सन् 2024 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुल 28 छात्रों ने खुदकुशी की थी। इसमें अधिसंख्य मामले कोचिंग मंडी कहलाए जाने वाले राजस्थान (Rajasthan) के कोटा (Kota) से जुड़े थे। दोस्तों, यह तो आप जानते ही है कि इन दिनों हर दूसरा मां-बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है।
उनके इन सपनों के जरिए कमाई करने वाले कोचिंग संस्थान भी जगह-जगह खुल गए हैं। यह मनमानी फीस तो वसूलते ही हैं, छात्र-छात्राओं पर भी अच्छे रिजल्ट के लिए तरह-तरह से प्रेशर बनाते हैं। छात्र -छात्राओं की आत्महत्या के लगातार बढ़ते मामलों एवं कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के मद्देनजर केंद्र के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।
नए कोचिंग सेंटर खोले जाने पर क्या प्रतिबंध लागू किया गया है? (What restriction has been imposed on opening new coaching centre?)
दोस्तों, अभी तक प्राइवेट कोचिंग संस्थान कोई भी, कभी भी खोल सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। नया कोचिंग संस्थान खोले जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन (registration) कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त जेईई, आईआईटी, एमबीबीएस, नीट आदि जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज (professional courses) की कोचिंग के लिए खोले जाने वाले कोचिंग सेंटर्स को फायर एवं भवन सुरक्षा (fire and building safety) संबंधी एनओसी (NOC) लेना भी आवश्यक किया गया है।
इसके अतिरिक्त कोचिंग संस्थान के कमरे हवा हों, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हों तथा शिकायत रजिस्टर भी रखा गया। संस्थान में फर्स्ट एड किट (first aid kit) रखना भी आवश्यक किया गया है। फिलहाल, नई गाइडलाइन के तहत सरकार द्वारा तीन महीने के अंदर नए-पुराने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (coaching institutes) का रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया है।
कोचिंग संस्थानों में प्रवेश की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई है? (What is the minimum age fixed for entry in coaching institutes?)
दोस्तों, कोचिंग संस्थाओं को लेकर सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अंतर्गत अब कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं मिल सकेगा। अभी तक होता यह था कि अपने सपनों को पूरा करने की होड़ में मां-बाप 10वीं कक्षा के पश्चात भी अपने बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भर्ती करा देते थे। बच्चों की उम्र प्रतियोगी परीक्षा का दबाव झेलने लायक नहीं होती थी।
भ्रामक वादे करने वाले कोचिंग संस्थानों का क्या होगा? (What if any coaching institute does false promises?)
मित्रों, आपने ऐसे बहुत से कोचिंग संस्थान देखे होंगे, जो अपने यहां कोचिंग करने वाले छात्र-छात्राओं को रैंक दिलाने या पास होने की गारंटी देते हैं, या फिर कई ऐसे भ्रामक वादे करते हैं, जिनके फेर में फंसकर स्टूडेंट्स संबंधित कोचिंग संस्थानों में दाखिला ले लेते हैं। अब कोचिंग संस्थान ऐसे दावे नहीं कर पाएंगे। भ्रामक वादे करना गाइडलाइन के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा और ऐसे कोचिंग संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई कोचिंग संस्थान मनमानी फीस वसूलता है तो क्या होगा? (What if a Coaching institute impose unfair fee?)
अपने बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला दिलाने वाले ज्यादातर मां-बाप की शिकायत यह रहती है कि संबंधित कोचिंग संस्थान उनसे मनमानी फीस वसूलते हैं। बहुत से कोचिंग संस्थान तो कोर्स की अवधि के दौरान ही फीस बढ़ा देते हैं, ताकि मां-बाप के पास फीस भरने के अलावा कोई विकल्प न रहे।
नई गाइडलाइन आने के बाद कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं कर पाएंगे। वे कोर्स की अवधि के दौरान कोचिंग फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। यहां तक कि यदि कोई छात्र पूरी फीस भरने के बाद कोर्स के बीच में कोचिंग छोड़ने के लिए आवेदन करेगा तो कोचिंग संस्थान बाकी बची अवधि की राशि (छात्रावास एवं मेस की फीस सहित) संबंधित छात्र को वापस करने को बाध्य होगा।
इसके लिए 10 दिन की समयावधि नियत की गई है। नई गाइडलाइन में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई कोचिंग संस्थान किसी छात्र से अधिक फीस वसूल करने का दोषी पाया जाता है तो संबंधित कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द (registration cancel) कर दिया जाएगा।
कोचिंग संस्थानों में कितने घंटे से अधिक क्लास नहीं चलाई जा सकेगी? (For how many hours a day coaching institutes will be able to conduct the classes?)
दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यादातर कोचिंग संस्थान छात्र-छात्राओं से बेहतर परफॉर्मेंस (Better performance) निकलवाने और अपना रिजल्ट शानदार करने के चक्कर में पूरा पूरा दिन क्लास चलाते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में 5 घंटे से अधिक समय तक कक्षाएं यानी क्लास नहीं चलेंगी।
इसके अतिरिक्त सुबह बहुत जल्दी भी क्लास नहीं लग सकेगी और देर रात तक भी छात्र-छात्राओं को पढ़ाया नहीं जा सकेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स और टीचर्स को सप्ताह में एक वीकली ऑफ (weekly off) देना भी आवश्यक होगा। कोचिंग संस्थानों में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता (minimum qualification) भी स्नातक (graduate) होना आवश्यक की गई है।
दोस्तों, इतना ही नहीं। यदि कोई छात्र परीक्षा या कामयाबी को लेकर किसी तरह का दबाव, परेशानी या समस्या महसूस करता है तो संबंधित छात्रों को मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक स्वास्थ्य (psychological and mental health) संबंधी सहायता मुहैया कराना भी कोचिंग संस्थान का काम होगा।
गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थानों को कितने लाख का जुर्माना भरना होगा? (If coaching institutes don’t follow the guidelines, how much penalty they will have to pay?)
केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि यदि कोचिंग संस्थान इन गाइडलाइन का पालन नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें ₹1,00,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि पहली बार आदेश का उल्लंघन करने पर 25 हजार, जबकि दूसरी बार उल्लंघन किए जाने पर एक लाख रुपए वसूले जाएंगे।
तीसरी बार गाइडलाइन उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल (registration cancel) करने के साथ ही उस पर भारी जुर्माना (heavy penalty) लगाया जाएगा। यह माना जा सकता है कि नई गाइडलाइन का यदि सख्ती से पालन किया गया तो कोचिंग संस्थानों की दशा -दिशा सुधारने की दिशा में यह एक कारगर कदम होगा।
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कोचिंग संस्थानों पर नई गाइडलाइन लाने की जरूरत क्यों पड़ी है?
छात्र-छात्राओं की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने और कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने के लिए नई गाइडलाइन लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
कोचिंग संस्थानों में प्रवेश की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई है?
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं मिलेगा।
यदि कोई छात्र फीस पूरी चुकाने के पश्चात कोर्स के बीच में ही छोड़ने के लिए आवेदन करता है तो क्या होगा?
ऐसे में कोचिंग संस्थान को हॉस्टल फीस और मैथ्स फीस सहित बाकी बची राशि स्टूडेंट को वापस करनी होगी।
अब प्राइवेट कोचिंग खोलने से पहले क्या आवश्यक होगा?
अब प्राइवेट कोचिंग खोलने से पहले संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही फायर और बिल्डिंग की सुरक्षा संबंधी एनओसी भी लेनी होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों में कितने घंटे पढ़ाई कराई जा सकेगी?
नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों में केवल 5 घंटे ही पढ़ाई कराई जा सकेगी।
यदि कोई संस्थान निर्धारित से अधिक फीस वसूलता है तो नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या होगा?
नई गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे में संबंधित संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
क्या कोई कोचिंग संस्थान पास करने की गारंटी सहित स्टूडेंट से कोई भी भ्रामक वादा कर सकेगा?
जी नहीं, वह अब ऐसा नहीं कर सकेगा।
गाइडलाइन का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
गाइडलाइन के उल्लंघन पर संबंधित कोचिंग संस्थान पर ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दोस्तों, इस पोस्ट (Post) में हमने आपको बताया कि कोचिंग को लेकर सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन क्या है? कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई है? गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थाओं को कितने लाख का जुर्माना भरना होगा? उम्मीद करते हैं कि इस पोस्ट से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। पोस्ट आपको कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके बताना ना भूलें। ।।धन्यवाद।।