|| क्या मृतक का भी इन्कम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा? | Will the income tax return of the deceased also be filed? | इन्कम टैक्स रिटर्न से क्या आशय है? | मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी को क्या करना होगा? ||
लोग बेशक लाखों की कमाई कर लें, लेकिन बात इन्कम टैक्स अदा करने की आती है तो वे उसे बचाने के लिए सौ तरह की तिकड़म लगाते हैं। टैक्सेशन से जुड़े वकील इस काम में उनकी मदद भी करते हैं। इन्कम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद आवश्यक होता है। लेकिन क्या मृतक का भी इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है? जी हां दोस्तों, चौंक गए न! आज इस पोस्ट में हम आपको इसी संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं –
इन्कम टैक्स क्या होता है? इसे क्यों वसूला जाता है? (What is income tax? Why it is charged?)
दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्कम टैक्स यानी आयकर क्या होता है? आपको बता दें कि सरकार द्वारा लोगों की सालाना आमदनी (Annual Income) पर वसूला जाने वाला टैक्स इन्कम टैक्स कहलाता है। यद्यपि हमारे देश भारत के साथ अच्छी बात यह है कि यहां कम आमदनी वालों से इन्कम टैक्स नहीं लिया जाता। केवल एक निश्चित सीमा से अधिक सैलरी अथवा वाले लोग ही इसके दायरे में आते हैं।
मित्रों, अब सवाल यह है कि देश की सरकार द्वारा इनकम टैक्स क्यों वसूला जाता है? तो आपको बता दें कि इन्कम टैक्स किसी भी देश की सरकार की आमदनी का एक बड़ा जरिया होता है, जो सरकार द्वारा शासन चलाने एवं जनता को सुविधाएं देने में इस्तेमाल किया जाता है।
मित्रों, आपको यह भी बता दें कि भारत में आयकर अधिनियम यानी इन्कम टैक्स एक्ट (income tax act)-1961 के प्रावधानों (provisions) के अंतर्गत इनकम टैक्स (income tax) वसूला जाता है। इन प्रावधानों में समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन (amendment) किए जाते रहे हैं।
इन्कम टैक्स रिटर्न क्या होता है? (What is income tax return?)
मित्रों, आइए अब जान लेते हैं की इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है (what is income tax return?)। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारी अपनी आय/कमाई पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। अब आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) पर। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा दस्तावेज (document) है, जिसे कोई व्यक्ति किसी विशेष वित्तीय वर्ष (financial year) के लिए अपनी आय एवं कर दायित्वों (income and tax liabilities) का खुलासा करते हुए आयकर विभाग (income tax department) में जमा करता है।
इन्कम टैक्स रिटर्न किसको दाखिल करना आवश्यक है? (Who has to file income tax mandatory?)
मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आइए जान लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना किसके लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि प्रत्येक कंपनी एवं फर्म को यह टैक्स भरना ही होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष (financial year) में किसी के चालू खाते (current account) में एक करोड़ रुपए की राशि अथवा इससे भी अधिक धन जमा किया है तो उसे इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होगा।
इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने किसी के बचत खाते (savings account) में 50 लाख रुपए अथवा उससे अधिक धन जमा किया है तो ऐसे में बैंक जमाकर्ता को आईटीआर दाखिल (ITR file) करना होगा, चाहे उस पर आयकर देनदारी न हो।
दोस्तों , इसी प्रकार यदि एक वित्तीय वर्ष में आपकी आय पर टैक्स कटौती (tax deduction) 25 हजार रुपए से अधिक है, तो आपको उस वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करना होगा। वहीं, यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक (senior citizen) हैं, तो आपके लिए टैक्स कटौती (tax deduction) की यह सीमा 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है।
वैसे आयकर विभाग द्वारा NIL ITR भी दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वे लोग आईटीआर दाखिल कर सकते हैं जिन पर कोई आयकर देनदारी (income tax liability) नहीं बनती है। होम लोन अथवा अन्य लोन लेते समय, सिबिल स्कोर (cibil score), वीजा आदि के लिए यह NIL ITR बेहद काम की साबित होती है।
दोस्तों, आपको यहां भी बता दे कि यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस पर जुर्माना (penalty) लगाया जा सकता है। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) द्वारा उसे नोटिस (notice) भेजा जाता है। आवश्यक होने पर उस पर लीगल एक्शन (legal action) भी लिया जा सकता है।
क्या मृतक का भी इन्कम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा? (Will the income tax return of the deceased also be filed?)
दोस्तों, यह तो हमने आपको बता ही दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना किसके लिए आवश्यक होगा। अब सवाल उठता है कि यदि किसी इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या तब भी उसका इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाना आवश्यक होगा? दोस्तों, यह सुनने में आपको बेशक शॉकिंग लग सकता है, लेकिन सच है, कि यदि कोई व्यक्ति इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसका इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाएगा।
मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न किसके द्वारा दाखिल किया जाएगा? (Who will file the income tax return of deceased?)
दोस्तों, यह तो हमने आपको बता ही दिया है कि मृतक व्यक्ति का भी इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि उसका यह इन्कम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करेगा? यहां आपको जानकारी दे दें कि जो भी संबंधित व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी (legal heir) होगा, वही उसका इन्कम टैक्स रिटर्न भी दाखिल करेगा।
इन्कम टैक्स की वेबसाइट पर स्वयं को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में कैसे रजिस्ट्रेशन करें? (How to register ourselves as a legal hair of the deceased on income tax website?)
दोस्तों, मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न (income tax return) यानी कि आईटीआर (ITR) भरने से पहले उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सबसे पहले इन्कम टैक्स की वेबसाइट पर बतौर प्रतिनिधि अपना रजिस्ट्रेशन (registration) कराना होगा, जिसकी प्रक्रिया (process) इस प्रकार से है-
- सबसे पहले आपको इन्कम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर पर जाना होगा।
- यहां आपको पर अपने क्रेडेंशियल्स (credentials) जैसे पैन (PAN) का इस्तेमाल करके लॉग इन (login) करना होगा।
- इसके पश्चात MY ACCOUNT के ऑप्शन (option) पर क्लिक कर दें।
- यहां आपको स्वयं को एक प्रतिनिधि (representative) के रूप में रजिस्टर (register) करना होगा।
- अब मृतक की तरफ से new request पर Click करें एवं आगे बढ़ें।
- अब आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। यहां आपको मृतक कके पैन कार्ड (PAN Card) का ब्योरा, मृतक का पूरा नाम (Full name) एवं उसके बैंक खाते (Bank account) का ब्योरा दर्ज करना होगा।
- Request मंजूर होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (registered mobile number) पर एक SMS भेजा जाएगा, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा मृतक का ITR फाइल करने की क्या प्रक्रिया है? (What is the process of filing ITR of a deceased by his legal heir?)
मित्रों, खुद को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जा सकेगा। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को सबसे पहले इन्कम टैक्स (income tax) की वेबसाइट (website) पर https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ जाना होगा।
- वहां से उसे ITR फॉर्म डाउनलोड (download) करके उसमें मांगा गया सारा ब्योरा (details) दर्ज करना होगा।
- याद रहे कि सारा विवरण भरने के पश्चात फॉर्म की XML फाइल ही जेनरेट हो, क्योंकि इसे सिर्फ XML फॉर्मेट (format) में ही अपलोड (upload) किया जा सकेगा।
- इसके बाद पैन कार्ड (Pan Card) की डिटेल्स (details) वाले ऑप्शन में कानूनी उत्तराधिकारी (legal heir) को अपना स्वयं का ब्योरा दर्ज करना होगा।
- अब उसे ITR फॉर्म नाम और असेसमेंट वर्ष (assessment year) का ऑप्शन चुनना होगा।
- XML फाइल अपलोड करने व डिजिटल हस्ताक्षर (digital signature) करने के बाद फॉर्म सबमिट (submit) हो जाएगा.
मृतक की आय की गणना कैसे की जाएगी? (How the income of the deceased will be calculated?)
मित्रों, अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए उसकी आय की गणना कैसे की जाएगी? तो आपको बता दें कि पूरे वर्ष के स्थान पर उसकी केवल उस तिथि तक की आय की गणना की जाएगी, जब तक कि वह जीवित था। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति की इन्कम के कैलकुलेशन का बाकी तरीका वैसा ही है, जैसे कि किसी सामान्य व्यक्ति का होता है। सारी कटौती (deduction) और छूट (rebate) के बाद उसकी इन्कम कैलकुलेट (calculate) की जाती है।
इन्कम टैक्स रिटर्न से क्या आशय है?
यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा उसकी इनकम व टैक्स
क्या मृतक का भी इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है?
जी हां, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इनकम टैक्स फाइल किया जाता है और संबंधित वित्तीय वर्ष के मध्य उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस तिथि तक के लिए उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा।
मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना होगा?
मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न उसके कानूनी उत्तराधिकारी को फाइल करना होगा।
मृतक की इन्कम टैक्स रिटर्न के लिए आय की गणना कैसे की जाएगी?
व्यक्ति जिस तिथि तक जीवित था, उसकी उस तिथि तक की अर्जित आय ही उसका इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रयुक्त होगी।
मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी को क्या करना होगा?
इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारी को इन्कम टैक्स की वेबसाइट पर स्वयं को प्रतिनिधि के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
मृतक का इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या प्रक्रिया है?
इस प्रक्रिया के संबंध में हमने आपको ऊपर विस्तार से जानकारी दी है। आप वहां से देख सकते हैं।
इन्कम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट का क्या एड्रेस है?
इन्कम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट का एड्रेस https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home है।
दोस्तों, इस पोस्ट (post) में हमने आपको जानकारी दी कि क्या मृतक का भी आइटीआर रिटर्न भर जाता है? उम्मीद करते हैं कि इस पोस्ट के सारे बिंदु आपको स्पष्ट हो गए होंगे। यदि इस पोस्ट के संबंध में आपका कोई सवाल अथवा सुझाव है तो उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके हम तक भेज सकते हैं। ।।धन्यवाद।।