नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकालें? How To Withdraw PF After Leaving The Job?

|| नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकालें (how to withdraw PF after leaving the job?, पुराना पीएफ कैसे निकाले, पीएफ ब्याज 3 साल 2018 के बाद बंद हो जाता है, Job छोड़ने के कितने दिन बाद PF निकाल सकते हैं, पीएफ निकालने के नियम 2024 ||

कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता उसके पीएफ (PF) यानी (provident fund) को लेकर होती है। इन दिनों नौकरी बदलने पर पीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी कर्मचारी अपना पीएफ ट्रांसफर करा सकता है। बहुत से लोग वित्तीय लाभ (financial benefits) के लिए नौकरी छोड़ने पर इसे बजाय ट्रांसफर कराने के पीएफ निकालना बेहद समझते हैं।

आज की पोस्ट ऐसे ही नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने वाले लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए है। आज इस पोस्ट में हम आपको यही बताएंगे कि आप नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकाल सकते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? पीएफ निकालने की आनलाइन प्रक्रिया क्या है? आदि। आइए, शुरू करते हैं-

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नौकरी छोड़ने के कौन कौन से कारण होते हैं? (there are how many reasons to leave the job?)

दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के नौकरी के छोड़ने के कई कारण होते हैं। सेवानिवृत्ति (retirement) एक बड़ा कारण है, इसके अलावा बेहतर सैलरी (better salary) के लिए भी लोग जाॅब चेंज (job change) करते हैं। इसके अतिरिक्त घर से दूर नौकरी कर रहे लोग अपने घर के पास नौकरी हासिल करने की तमन्ना में वर्तमान नौकरी छोड़ देते हैं।

ऐसे में वे अपना पीएफ या तो अपनी वर्तमान नौकरी के स्थान पर ट्रांसफर (transfer) करा सकते हैं अथवा अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। इस पैसे को किसी अन्य योजना में निवेश (investment) कर सकते हैं अथवा अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं।

नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकालें? How To Withdraw PF After Leaving The Job?

पीएफ निकालने की आनलाइन प्रक्रिया क्या है? (What is the online process to withdraw PF?)

यदि आपने किसी संस्थान/कंपनी (institute/company) से नौकरी छोड़ दी है तो आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं अथवा नए एकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइनल सेटलमेंट (final settlement) के लिए आपको फाॅर्म-19 (form-19) भरना होगा। इसकी आनलाइन प्रक्रिया (online process) इस प्रकार से है-

  • ईपीएफ सदस्य को सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) के यूनिफाइड पोर्टल (unified portal) https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा।
  • अब 12 अंकों का यूएएन (UAN), पासवर्ड (password) एवं कैप्चा कोड (captcha code) डालकर अपने यूएएन एकाउंट में लाॅगिन (login) करना होगा।
पीएफ के लिए फार्म 15जी कैसे भरें? How To Fill Form 15G For PF
  • इसके पश्चात आनलाइन सर्विसेज (online services) के section में जाकर drop-down menu में claim form-31,19 एवं 10सी पर क्लिक करना होगा।
पीएफ निकालने के लिए प्रपत्र जी को कैसे भरा जाता है (how to fill form 15G while drawing PF amount)
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिमसें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स (personal details) जैसे-नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक शाखा का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड आदि लिखा दिखाई देगा।
  • यहां आपको अपने UAN से लिंक बैंक का एकाउंट नंबर दर्ज करके वेरिफाई (verify) के आप्शन पर क्लिक (click) करना होगा।
  • इसके पश्चात सर्टिफिकेट आफ अंडरटेकिंग (certificate of understanding) पर साइन करने के लिए Yes के आप्शन पर क्लिक करें।
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें? (how to withdraw pf pension)
  • (आपको बता दें कि इस अंडरटेकिंग के जरिए आपको इस बात के लिए सहमत होने की मंजूरी देनी होती है कि ईपीएफओ की ओर से पीएफ का पैसा आपके इसी बैंक एकाउंट में भेजा जाएगा। साथ ही आपको इस बात की भी सहमति देनी होती है कि आपने अपने सभी एकाउंट्स को यूएएन में लिंक कर दिया गया है। आप पैसा निकालने की योग्यता एवं शर्तें पूरी करते हैं।)
  • इसके तुरंत बाद आपको प्रोसीड फाॅर आनलाइन क्लेम (proceed for online claim) का आप्शन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात यदि आपको पूरा पैसा निकालना है तो I want to apply for के सेक्शन में ओनली पीएफ विद्ड्राल फार्म-19 (only PF withdrawal form-19) के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपने चेक/पासबुक (cheque/passbook) की स्कैन्ड काॅपी अपलोड (scanned copy upload) करनी होगी। (यह step इसलिए रखा गया है, ताकि आपकी बैंक की सही-सही डिटेल उपलब्ध हो। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि स्कैन्ड चेक/पासबुक का साइज न्यूनतम 100केबी एवं अधिकतम 500केबी तक ही हो। साथ ही, इस पर आपका नाम एवं बैंक एकाउंट साफ-साफ दिख रहा हो। आपको बता दें कि ऐसा न होने पर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है।)
  • इसके बाद आपको सामने दिख रहे बाक्स में अपने घर का पता एवं पिनकोड (address and pincode) डालना होगा।
  • इसके पश्चात गेट आधार ओटीपी (get aadhar OTP) पर क्लिक करें।
  • आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा।
  • इसे दिए हुए बाॅक्स (box) में दर्ज करें एवं सबमिट (submit) के आप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके आवेदन के जमा हो जाने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल (PDF file) में आपकी भरी हुई जानकारी के साथ ही आपकी ट्रेकिंग आईडी (tracking ID) मिलेगी, जिसके जरिए आप अपने क्लेम का स्टेटस जांच सकेंगे।
  • सामान्य तौर पर पीएफ राशि ट्रांसफर होने में करीब सात कार्यदिवसों से लेकर एक पखवाड़ा तक लग जाता है। निर्धारित अवधि के भीतर आपकी पीएफ राशि आपके यूएएन से जुड़े बैंक एकाउंट में भेज दी जाएगी।

नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? (What are the necessities to withdraw PF after leaving the job?)

दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। इनका ब्योरा इस प्रकार से है-

  • नौकरी छोड़ने के दो माह बाद ही पीएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • पीएफ आवेदन को आवश्यक है कि आपका यूएएन नंबर एक्टिव (UAN number active) हो चुका हो। यदि ऐसा नहीं है तो पहले इसे एक्टिवेट करा लें।
  • यूनिवर्सल एकाउंट नंबर से आपका आधार कार्ड एवं पैन कार्ड नंबर लिंक हो।
  • आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो एवं चालू हो।
  • आपके ईपीएफ खाते में आपकी नौकरी से डेट आफ एग्जिट (date of exit) अपडेट (update) हो।

आप अपना ईपीएफ क्लेम स्टेटस आनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? (How can you check your claim status online?)

यदि आपने पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर दिया है तो आप इस क्लेम का स्टेटस (claim status) आनलाइन (online) भी चेक कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-

आपको बता दें कि आप अपना ईपीएफ क्लेम स्टेटस (EPF claim status) आनलाइन चेक कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा।
  • यहां अपना यूएएन नंबर (UAN number), पासवर्ड (password) एवं कैप्चा कोड (captcha code) डालकर लाॅगिन (login) करें।
  • अब आनलाइन सर्विसेज सेक्शन (online services section) में जाकर ड्राॅप डाउन मेन्यू से ट्रैक क्लेम स्टेटस के आप्शन को चुनें।
  • आपके क्लेम का स्टेटस (status of claim) आपके कंप्यूटर/मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखने लगेगा।

किन स्थितियों में आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? (In which conditions the pf claim get rejected?)

दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से घर बैठे पीएफ के लिए आवेदन करने की आनलाइन सुविधा मुहैया कराई गई है। लेकिन फाॅर्म भरते समय कई बार पीएफ एकाउंट होल्डर इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिनके चलते उनका आवेदन रद्द यानी रिजेक्ट (reject) हो जाता है। हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे, जो आपको नहीं करनी हैं। ये इस प्रकार से हैं-

  • यदि आपने अपने पीएफ एकाउंट में बैंक से जुड़ी जो जानकारी दी है और पासबुक/चेकबुक में जो जानकारी है दोनों में अंतर (difference) है तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है।
  • पीएफ आवेदन से पूर्व आपकी केवाईसी अपडेट (kyc update) होनी चाहिए। यदि आपका पता आदि बदल गया है तो पहले उसे पीएफ unified portal की केवाईसी में जाकर अपडेट कर लें। अन्यथा आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
  • कई बार यह भी होता है कि आपने जो दस्तावेज अपलोड (documents upload) किए होते हैं, वे ईपीएफओ के पास ओपन (open) नहीं होते, जिससे फाॅर्म में भरी गई जानकारी से मिलान नहीं हो पाता और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।

पांच साल की नौकरी से पहले पीएफ निकालेंगे तो टैक्स देना होगा (you have to pay tax if you withdraw PF before 5 year’s job )

दोस्तों, यह एक बेहद काम की बात है, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। यदि आप लगातार सर्विस के दौरान 5 वर्ष से पूर्व पीएफ निकालते हैं तो यह टैक्सेबल (taxable) होगा। यानी आपको इस राशि पर टैक्स चुकाना होगा।

आपको यहां यह भी स्पष्ट कर दें यहां सर्विस (service) यानी सेवा से अर्थ यह नहीं कि आपने एक ही संस्थान में लगातार नौकरी की हो, आप आराम से नौकरी बदल सकते हैं, इसके बावजूद आपका पीएफ सुरक्षित रहेगा।

आवेदक ईपीएफ आफिस में जाकर आफलाइन आवेदन भी कर सकता है (epf account holder can do offline apply too)

नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ निकालने के लिए आवेदक आनलाइन अथवा आफलाइन (online/offline) दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है। यदि कोई आवेदक आफलाइन आवेदन करना चाहता है तो इसके लिए उसे ईपीएफओ (EPFO) जाना होगा।

यहां पीएफ निकासी फार्म भरना होगा तथा अपनी सभी डिटेल प्रोवाइड (details provide) करनी होंगी। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड नंबर, वैध मोबाइल नंबर एवं पैन कार्ड प्रोवाइड कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही एंप्लायर के साइन एवं संगठन की स्टैंप भी आवश्यक होगी।

यदि आपने रिटायरमेंट के बाद पीएफ नहीं निकाला तो क्या होगा? (What if you not withdraw PF after retirement?)

दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ रकम नहीं निकालता तो उस पर ब्याज बनता रहेगा। यह खाता 55 वर्ष तक निष्क्रिय नहीं होता।

लेकिन यदि वह सेवानिवृत्त हो गया है और तीन साल यानी 36 माह तक इसके लिए आवेदन नहीं करता तो उसका खाता निष्क्रिय हो जाएगा।

पीएफ निकालने की आनलाइन प्रक्रिया ने लोगों की मुश्किलें दूर कीं

मित्रों, यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आप आनलाइन प्रक्रिया (online process) का पालन कर घर बैठे अपना पीएफ अप्लाई कर सकते हैं। इससे संगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों की दिक्कतें बहुत हद तक दूर हुई हैं। वे आराम से अपना पीएफ अप्लाई कर उसे अपने एकाउंट में मंगवा सकते हैं।

कोरोना काल में यह सुविधा लोगों के बहुत काम आईं। महामारी के प्रसार के डर से लोग बाहर जाने, कार्यालयों में लोगों से मिलने, भीड़ का हिस्सा बनने से डर रहे थे।

ऐसे में आनलाइन तरीके से पीएफ अप्लाई करके वे तमाम तरह की दिक्कतों से दूर रहे। इसके अतिरिक्त उनके लिए घर बैठे ट्रैकिंग आईडी (tracking ID) के जरिए अपने पीएफ (PF) का पता करना और भी आसान रहा।

कोरोना काल में बड़ी संख्या में पीएफ खाते बंद भी हुए

साथियों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पैसे की तंगी, बेरोजगारी एवं नौकरियां जाने की वजह से लोग इस कदर मजबूर हुए कि अप्रैल माह से दिसंबर माह, 2020 के बीच 71.01 लाख लोगों ने अपने पीएफ एकाउंट बंद करा उसमें रखे पैसे निकाल लिए।

इससे पूर्व के साल यानी सन् 2019 में अप्रैल से दिसंबर के बीच कुल 66.66 लाख पीएफ खाताधारकों (PF account holders) ने अपने एकाउंट बंद कराकर उसमें रखे पैसे का अपने वित्तीय खर्च (financial expenses) पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया।

यह जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं श्रम मंत्री (labour minister) संतोष गंगवार (santosh gangwar) की ओर से लोकसभा (loksabha) में एक लिखित जवाब (written reply) के जरिए बताया गया।

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है?

नौकरी छोड़ने के 60 दिन यानी दो माह बाद पीएफ निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

क्या पीएफ के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

जी हां, पीएफ के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

क्या पीएफ केवल सेवानिवृत्ति पर ही निकाला जा सकता है?

जी नहीं, इससे पूर्व नौकरी छोड़ने पर भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कोई व्यक्ति पीएफ निकाल सकता है।

यदि नौकरी के पांच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ निकालेंगे तो क्या होगा?

यदि आप नौकरी के पांच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ निकालेंगे तो यह टैक्सेबल होगा। यानी इस पर आपको टैक्स चुकाना होगा।

क्या पीएफ आवेदन करते समय चेक/पासबुक की स्कैन्ड काॅपी आवश्यक है?

जी हां, ऐसा प्रावधान बैंक की सही सही डिटेल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रखा गया है।

आप अपना पीएफ का स्टेटस कैसे जान सकते हैं?

आवेदन सबमिट करने के साथ ही आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है। जिसका इस्तेमाल कर आप ऊपर पोस्ट में बताई गई प्रक्रिया से अपने पीएफ का स्टेटस जान सकते हैं।

दोस्तों, नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकालें? How To Withdraw PF After Leaving The Job? के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी कि आप नौकरी छोड़ने पर पीएफ कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप इसी प्रकार की जानकारीप्रद पोस्ट हमसे चाहते हैं तो उसके लिए हमें नीचे दिए कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा है। ।।धन्यवाद।।

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प्रवेश
प्रवेश
मास मीडिया क्षेत्र में अपनी 15+ लंबी यात्रा में प्रवेश कुमारी कई प्रकाशनों से जुड़ी हैं। उनके पास जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से वाणिज्य में मास्टर भी हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें यात्रा और ट्रेकिंग में बहुत रुचि है। वह वाणिज्य, व्यापार, कर, वित्त और शैक्षिक मुद्दों और अपडेट पर लिखना पसंद करती हैं। अब तक उनके नाम से 6 हजार से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
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