How to Save Income Tax In Hindi – भारत के नागरिकों को Income Tax देना एक मूल कर्तव्य है। जिस से क़ानूनी तोर पर भारत के आयकर विभागों द्वारा वसूला जाता है। इस के लिए भारत में कई नियम कायदे भी बनाये गए हैं। जिसका पालन हर नागरिक द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को अपनी जरूरत से ज़्यादा टैक्स देना एक परेशानी लगती है। इसी परेशानी क दूर करने के लिए हम आप को टैक्स के बचाव से जुड़ी मुख्य बातों को बताएंगे की आप कैसे कैसे क़ानूनी रूप से अपना टैक्स में देने वाला पैसा बचा सकते हैं। व अपने आप को आर्थिक मजबूत कर सकते हैं।। तो आइए जानते हैं कि Income Tax Kaise Bachaye? इनकम टैक्स बचाने के तरीके।
आयकर क्या होता है? What is Income Tax?
आयकर वह कर है। जो आप अपने आय के अनुसार सरकार को सीधा देते हैं। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी, वैट, लेवी, कस्टम आदि आयकर की परिधि में नहीं माने जाते हैं।
भारत में पहली बार Income Tax 1860 में लागू किया गया था। वर्तमान आयकर के नियम “आयकर अधिनियम 1961” के तहत आते हैं।
भारत का वो हर व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम उम्र का है। और जिसकी आय 2.5 लाख सालाना से ज्यादा है। उसे Income Tax चुकाना होता है। हालांकि इस वर्ष के बजट में सरकार ने यह सीमा 5 लाख कर दी है। लोगों को इसका लाभ 2019 -20 वर्ष के दौरान मिलेगा।
आयकर दर –
इनकम टैक्स स्लैब | आयकर दर |
2 .5 लाख से कम आय। | कोई कर नहीं |
2.5 से ज्यादा पर 5 लाख से कम। | 2.5 ज्यादा राशि का 5 %कर |
5 लाख से ज्यादा पर 10 लाख से कम। | 5 लाख से ज्यादा राशि का 20% कर |
10 लाख से ज्यादा | 10 लाख से ज्यादा राशि का 30% कर |
नोट – यह टैक्स दर वर्ष 2017-18 के लिए हैं। 2020 में टैक्स दरों में बदलाव आए हैं।, जिसके तहत 5 लाख तक की आय पर कोई Income Tax नहीं लगेगा।
यह टैक्स दर भी 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटियां, प्राइवेट कम्पनियां, विदेशी कम्पनियों आदि पर भी अलग टैक्स दर लागू होते हैं।
यहां हम सिर्फ व्यक्तिगत आयकर बचाने की बात करेंगे।
सरकारी नियमों के तहत आप दो तरीकों से टैक्स कम कर सकते हैं। पहला है – एक्ज़ेमपश्न्स यानी छूट व दूसरा है – डिडक्शन्स यानी कटौती।
Income Tax Kaise Bachaye? इनकम टैक्स बचाने के तरीके –
टैक्स मुक्त आय –
- प्रोविडेंट फंड (पी. पी. एफ.) – प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से टैक्स मुक्त होता है। पीएफ अकाउंट में आपकी तरफ से जमा किये गए हिस्से व आपकी कम्पनी की तरफ से जमा किये गए हिस्से पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। पर कम्पनी की तरफ से जमा किया हिस्सा सैलरी के बेसिक के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक राशि पर आपको कर देना होगा।
- बचत खाते का ब्याज :- आपके बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है। पर 10000 रुपये से ज्यादा के ब्याज पर आपको कर देना होगा।
- जीवन बीमा से मिली राशि पर भी आपको कर नहीं चुकाना पड़ता है।
- विरासत में मिली सम्पत्ति :- विरासत में मिली सम्पति पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। वसीयत से मिली जमीन, जेवर, नकद आदि पर भी आपको कोई कर नहीं देना होता।
- कृषि संबंधित आय :- कृषि से होने वाली किसी तरह की कमाई कर-रहित होती है।
- बिज़नेस में खिलाने-पिलाने का खर्च :- व्यवसायिक मीटिंग आदि में ग्राहकों, क्लाइंट आदि के ऊपर हुए खाने-पीने का खर्च कर-रहित होता है। इसे आप टैक्स-छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
Also Read –
Income Tax Kaise Bachaye? सेक्शन 80C से टैक्स बचत –
- पीपीएफ (लोक भविष्य निधि) :- इसके तहत जमा करवाये गए पैसे में आपको 80C के तहत छूट मिलती है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर इसमें आप पैसा जमा करवा सकते हैं। 15 साल बाद इस पैसे को आप निकल सकेंगे। इसमें जमा रकम पर टैक्स छूट मिलती है।
- जीवन बीमा प्रीमियम :- जीवन बीमा की प्रीमियम पर आपको बड़ी टैक्स छूट मिलती है। अगर आप अपने परिवार वालों के नाम से ली गयी बीमा का प्रीमियम भी भर रहे हैं। तो उस पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं।
- होमलोन पर बचत :- होमलोन में आपने जो राशि ली है।, उसके मूलधन पर आपको कोई कर नहीं चुकाना पड़ता है। होमलोन के ब्याज पर भी आपको अलग से छूट मिलती है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड :- इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी कम्पनियां आदि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करती हैं। जिनमें निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट मिलती है। इन बॉन्ड से ब्याज भी अच्छा मिलता है।
- सुकन्या समृद्धि खाता :- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते पर आपको टैक्स छूट मिलती है। डाकघर में आप अपनी 10 वर्ष तक की दो बच्चियों के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं।
- बच्चों की स्कूल फीस :- बच्चों के पढ़ाई पर किया गया खर्च भी टैक्स मुक्त होता है। स्कूल, कॉलेज, विश्विद्यालयों आदि में दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर यह छूट मिलती है।
- स्वास्थ्य बीमा :- अपने परिवार के लिए लिए गए स्वास्थ्य बीमे के प्रीमियम पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए 30,000 रुपये तक के प्रीमियम पर यह छूट मिलती है। अन्य नागरिकों के लिए यह छूट 20,000 तक की है।
Also Read –
Income Tax Kaise Bachaye – अन्य तरीके :-
- विकलांग की देखभाल :- आपके परिवार के विकलांग सदस्य की देखभाल में होने वाले खर्च को आप सेक्शन 80DD के तहत टैक्स में छूट के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर करदाता खुद विकलांग है। तो उसे आम नागरिकों की तुलना में अधिक कर छूट मिलती है। विकलांगता की गम्भीरता के अनुसार सरकार 10 लाख तक कि आय पर आयकर से पूर्ण छूट देती है।
- एजुकेशन लोन का ब्याज :- उच्च-शिक्षा के लिए ली गए लोन पर दिए ब्याज पर आपको पूर्ण छूट प्राप्त होता है।इसमें लोन ली गयी राशि की कोई सीमा नहीं है। इसका फायदा आप अपने बच्चों या गोद लिए बच्चों की शिक्षा के लिए कर सकते हैं।
- चैरिटी या दान :- अगर आप अपनी आय का कुछ हिस्सा दान में देते हैं। तो इस रकम पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है।
Also Read –
सैलरी से संबंधित Income Tax छूट –
- एल. टी. ए / यात्रा खर्च भत्ता :- यह भत्ता कम्पनी की तरफ से पूरे परिवार को छुट्टियों के दौरान कहीं घूमने जाने के लिए मिलता है। इसमें होने वाला खर्च भी कर-मुक्त होता है। हालांकि इसके लिए आपकी रसीदें प्रस्तुत करनी होती हैं।
- मनोरंजन भत्ता :- यह छूट सरकारी कर्मचरियों को मिलती है। कुल पांच हजार रुपए की राशि तक यह भत्ता हो सकता है। इस पर भी आपको कर-छूट मिलती है।
दोस्तों, इस लेख के जरिए आप को भारतीय कानून के तहत Income Tax Kaise Bachaye? इनकम टैक्स बचाने के तरीके की जानकारी दी गयी है। जिस का इस्तेमाल कर के आप भी अपने दैनिक जीवन में आयकर विभाग को देने वाले कर से बच सकते हैं। अगर आप को इस विषय संबंधित अन्य कोई जानकारी या सवाल है। तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप को यह जानकारी पसंद आती है। तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।